क्या है? 130 Constitution amendment Bill
विस्तार से जाने..
प्रमुख प्रावधान (Key Provisions)
यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75 (Article 75 of the Constitution) में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जो प्रधान मंत्री सहित मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और जिम्मेदारियों से संबंधित है.
विधेयक में यह प्रावधान है कि यदि किसी मंत्री को पांच साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए लगातार 30 दिनों के लिए हिरासत में लिया जाता है, तो उसे प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाएगा.
यह विधेयक गिरफ्तारी के आधार पर पद से हटाने की अनुमति देता है, बिना किसी दोषसिद्धि के, लेकिन रिहाई के बाद फिर से नियुक्ति की अनुमति देता है.
उद्देश्य और आलोचना (Objective and Criticism)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों के लिए बेहतर स्थिति की वकालत करते हुए इस विधेयक को पेश किया.
विधेयक को विपक्षी सदस्यों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने इसे "संविधान और संघवाद की भावना के विरुद्ध" बताया.
विपक्षी नेताओं ने इसे एक draconian law बताया और आशंका व्यक्त की कि इसका दुरुपयोग विरोधियों को दबाने के लिए किया जा सकता है.
कुछ आलोचकों ने तर्क दिया कि यह विधेयक केवल आरोपों के आधार पर चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाने का प्रयास करता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर होती है.
विधेयक की स्थिति (Status of the Bill)
यह विधेयक लोकसभा द्वारा एक संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee) को भेजा गया है ताकि इस पर आगे विचार किया जा सके.
समिति विधेयक की जांच करेगी और संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
निष्कर्ष ...
इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है, लेकिन इसके प्रावधानों को लेकर गंभीर चिंताएँ व्यक्त की गई हैं.
.jpeg)
0 टिप्पणियाँ
if you have any doubt please let me know