राष्ट्रपति (अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62):-
अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद जो कि अमेरिका से लिया गया है।भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है।
अनुच्छेद 53 - संघ की कार्यपालिका के सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है।
अनुच्छेद 54 - राष्ट्रपति का निर्वाचन यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य :-
लोकसभा के निर्वाचित सभी सदस्य तथा राज्यसभा के निर्वाचित सभी सदस्य (जिन्हें मनोनीत किया गया उन्हें छोड़कर)
राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य
दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभा सदस्य
अनुच्छेद 55 - राष्ट्रपति कि निर्वाचन की विधि
अनुच्छेद 56 - राष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से 5 वर्ष होता है । राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा उपराष्ट्रपति के सम्मुख दे सकता है।
अनुच्छेद 57 - राष्ट्रपति के पुननिर्वाचन का प्रावधान
अनुच्छेद 58 - राष्ट्रपति की योग्यताए
अनुच्छेद 59 - राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें
राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति कार्यालय सदैव सर्वोच्च न्यायालय के समीप होना चाहिए ।
भारत के राष्ट्रपति को सदैव एक सरकारी आवास प्रदान होना चाहिए।
अनुच्छेद 60- राष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है ।
राष्ट्रपति की शक्तियां
कार्यपालिका संबंधी शक्तियां
अनुच्छेद 53 उपर्युक्त दिया गया है पढ़िए
अनुच्छेद 77 संघ का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है।
अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है
- प्रधानमंत्री
- मंत्रिपरिषद
- गवर्नर राज्यपाल
- सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- भारत का महान्यायवादी
- भारत का महाधिवक्ता
- भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त
- नियंत्रक महालेखा परीक्षक
- यूपीएससी चेयरमैन
- विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष
- राजदूत
- सेनाध्यक्ष
सैन्य शक्तियां
अनुच्छेद 53 भाग 2 भारत का राष्ट्रपति भारत के सभी सैन्य बलों का अध्यक्ष होता है लेकिन रक्षा के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है।न्यायिक शक्तियां
अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है।
विधायिक शक्तियां
अनुच्छेद 79 राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है।
अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति दोनों सदनों को सत्र के लिए बुला सकता है।
अनुच्छेद 86 संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण
अनुच्छेद 87 संसद में संयुक्त अधिवेशन के दौरान अभिभाषण
अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाने वाला संयुक्त अधिवेशन
अनुच्छेद 80 राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है।
अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है।
विधेयकों पर विशेष शक्तियां
कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन सकता है।वीटो शक्तियां
किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमति रद्द कर सकता है।
एक बार राष्ट्रपति किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।
जेबी वीटो
इसके तहत विधेयक को राष्ट्रपति अपने जेब में रख सकता है।
अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति
वित्तीय शक्तियां
अनुच्छेद 112 संघ का वार्षिक वित्तीय विवरणआपातकालीन शक्तियां
अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा
यह भारत में 3 बार लग चुकी है 1962,1971 और 1975 में
अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान
अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा
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